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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत,  तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल

 नई दिल्ली पोनप्विराम दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नहीं दिख रही है। एक तरफ आज जहां सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा तो वहीं दिल्ली की विशेष अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के दिए बढ़ा दिया है।बता दें कि मामले की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्पेशल जज कावेरी बावेजा  ने आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया। इससे पहले उन्हें वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में थे । ED ने यह कहते हुए केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की कि जांच अपने महत्वपूर्ण चरण में है।

सुप्रीम कोर्ट से भी अभी राहत नहीं
बता दें कि 21 मार्च को सीएम केजरीवाल के केंद्रीय जांच एजेंसी ने आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। एजेंसी का आरोप है कि ‘साउथ ग्रुप’ के साथ केजरीवाल सरकार ने मिलकर 100 करोड़ रुपये का घोटाला किया है।
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, मगर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे लेकर आज सुनवाई भी हुई।
29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई भी तत्काल फैसला देने से इनकार कर दिया और ED को नोटिस जारी कर कहा कि वह 24 अप्रैल तक उसे रिपोर्ट सौंपे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई करेगा।
चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे केजरीवाल
27 पार्टियों के गठबंधन से बने INDIA अलायंस के लिए भी यह एक बड़ा झटका है क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और उनके प्रचार का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता था। लेकिन, अब जब सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में सुनवाई करेगा और लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से ही शुरू होने जा रहा है तो आम आदमी पार्टी (AAP) सहित पूरे इंडिया गठबंधन के लिए यह चुनाव एक चुनौती से भरा हो सकता है।

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