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कुत्ते पर  ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के अपराध में 70 वर्षीय व्यक्ति को एक साल की जेल

 नयी दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने एक कुत्ते पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के अपराध में 70 वर्षीय व्यक्ति को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके कारण कुत्ते की एक आंख खराब हो गई थी। अदालत ने कहा कि ‘‘एक मूक प्राणी के लिए जीवन उतना ही प्रिय है जितना किसी मनुष्य के लिए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋचा शर्मा ने कहा कि यह ‘‘गंभीर और संगीन'' अपराध रोंगटे खड़े कर देने वाला है तथा इसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और किसी भी तरह की नरमी बरतने से समाज में प्रतिकूल संदेश जाएगा। शर्मा महेंद्र सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं।

 अभियोजन पक्ष के अनुसार, 7 फरवरी 2020 को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में जब शिकायतकर्ता के कुत्ते ने सिंह पर भौंकना शुरू किया तो उसने अपने घर के अंदर से एक ज्वलनशील तरल पदार्थ लाकर कुत्ते के उपर फेंक दिया। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता रिदम शील श्रीवास्तव पेश हुए। अदालत ने कहा, "एक मूक प्राणी के लिए जीवन उतना ही प्रिय है जितना कि किसी भी इंसान के लिए। एक इंसान से यह उम्मीद की जाती है कि वह यह याद रखे कि जानवरों के प्रति उसका व्यवहार मानवता को दर्शाता है। जानवरों के प्रति दयालु होना हमारी जिम्मेदारी है।" न्यायालय ने 27 जुलाई को अपने फैसले में कहा, ‘‘दोषी ने ऐसा अपराध किया है जो न केवल इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाला भी है। कुत्ते पर कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंकना गंभीर और संगीन कृत्य है जिसके कारण उसकी एक आंख चली गई तथा ऐसे व्यक्ति को कम सजा देकर छोड़ देना और दोषी के प्रति कोई नरमी बरतना समाज में एक प्रतिकूल संदेश देगा।''

 

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