वाहन चालकों को बड़ी राहत! अब नेशनल हाइवे पर 20 KM तक आवाजाही पर नहीं देना होगा कोई शुल्क
नई दिल्ली। नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को केंद्र की मोदी सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी हैं. अब 20 किलोमीटर के दायरे में आने और जाने लिए उन्हें कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन यात्रा की दूरी उससे अधिक होगी तो तभी वाहन चालक से शुल्क लिया जाएगा. सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के बाद सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नेशनल हाईवे शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं. इन संशोधनों का उद्देश्य टोल संग्रहण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है.
सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि "राष्ट्रीय परमिट वाहन के अलावा किसी यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाइपास या सुरंग का उपयोग करता है, तब उससे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली के तहत एक दिन में प्रत्येक दिशा में बीस किलोमीटर की यात्रा तक शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क लिया जाएगा.

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