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प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर 25000 रू. का ई जुर्माना

रायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर अपर आयुक्त स्वास्थ्य श्री विनोद पाण्डेय एवं उपायुक्त स्वास्थ्य श्री जसदेव सिंह बाबरा के मार्गदर्शन में नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री रवि लावनिया एवं स्वच्छता निरीक्षको की उपस्थिति में नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर निगम जोन 4 स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के सबंध में प्राप्त जनशिकायतो को तत्काल संज्ञान में लेकर दिये गये निर्देश अनुसार वस्तुस्थिति की जानकारी लेने नगर निगम जोन 4 क्षेत्र अतर्गत विदेशी मदिरा अहाता कटोरा तालाब की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षक किया गया। इस दौरान बडी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग विदेशी मदिरा अहाता कटोरा तालाब में करना पाया गया एवं गंदगी पायी गयी।
 इस पर अपर आयुक्त स्वास्थ्य और उपायुक्त स्वास्थ्य के निर्देशानुसार प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित अहाता संचालक डमरूधर यादव को भविष्य के लिये नियमानुसार कडी चेतावनी देते हुए स्थल पर तत्काल 25000 रु का ई जुर्माना किया एवं प्राप्त जनशिकायतो का नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर स्थल पर त्वरित निदान किया गया।

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