कोरोना केंद्रों के निर्माण में खर्च पैसा सीएसआर में जुड़ेगा : सरकार
नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट करते हुए कहा कि कंपनियों द्वारा कोरोना स्वास्थ केंद्रों के निर्माण पर लगाए गए पैसे को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों में जोड़ा जाएगा। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की तरफ जारी ताजा स्पष्टीकरण में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्रों की स्थापना या निर्माण में खर्च को कंपनी कानून के तहत एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधि माना जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कोरोना देखभाल के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण, मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन, ऑक्सीजन भंडारण संयंत्रों की स्थापना, ऑक्सीजन सांद्रता, वेंटिलेटर, सिलेंडर और कोरोना से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति या इसी तरह की अन्य गतिविधियां सीएसआर में शामिल हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को परिपत्र भी जारी कर दिया। उसने कहा कि सरकारी तथ निजी कंपनियां कुछ शर्तों के साथ सीएसआर खर्च को जिम्मेदारी के रूप में अन्य कंपनियों के साथ मिलकर खर्च कर सकती हैं। कंपनियों को दरअसल तीन साल के वार्षिक औसत शुद्ध लाभ का दो से तीन प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों में खर्च करना होता हैं।
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