जीएसटी पंजीकरण में पैन के दुरुपयोग की जीएसटीएन पर शिकायत की व्यवस्था सुविधा
नयी दिल्ली। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) पंजीकरण के लिये यदि किसी के स्थायी खाता संख्या (पैन) का दुरूपयोग होता है तो वह जीएसटी नेटवर्क पर शिकायत कर सकता है। जीएसटी नेटवर्क ने इसकी व्यस्था शुरू की है। कर चोरी के लिये अक्सर गलत पैन नंबर के जरिये पंजीकरण हासिल करने की शिकायतें सामने आई हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिये जीएसटी नेटवर्क ने यह नई व्यवस्था शुरू की है। कोई भी व्यक्ति जिसके पैन का दुरूपयोग किया गया है वह इसमें शिकायत कर सकता है। शिकायत मिलने पर उसे संबंधित कर अधिकारी के पास भेजा जायेगा जिसके कार्यक्षेत्र में धोखाधड़ी करते हुये पंजीकरण लिया गया है। जीएसटी के साझा पोर्टल पर ऐसी एक खोज व्यवसथा शुरू की गई है जिसमें यह पता किया जा सकेगा कि किसी खास पैन में कौन से जीएसटीआईएन (जीएसटी पहचान संख्या) जारी की गई है। जैसे ही पैन की संख्या इस खोज पैनल में डाली जायेगी उस पैन पर लिये गये जीएसटी पंजीकरण का ब्यौरा सामने आ जायेगा। यदि कोई पंजीकरण नहीं होगा तो उसमें ‘‘कोई रिकार्ड नहीं मिला'' संदेश सामने आ जायेगा। एएमआरजी एण्ड एसोसियेट्स के वरिष्ठ पार्ट;नर रजत मोहन ने कहा कि जीएसटी धोखाधड़ी के ऐसे कई मामले सामने आये हैं जहां अवैध रूप से जीएसटी पंजीकरण हासिल करने के लिये करदाता के पैन ब्यौरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवाई कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा जीएसटी के तहत फर्जी इकाइयों का पता लगाने और उनपर नियंत्रण पाने के लिये यह उपाय किया गया है। लेकिन समस्या वहां बढ़ेगी कि जिस व्यक्ति के पैन का दुरूपयोग हुआ है उसे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जो सुविधा शुरू की गई है उसमें व्यक्ति को खुद इस गड़बड़ी का पता करना होगा और शिकायत करनी होगी।
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