एएमसी को अगस्त से बनानी होंगी ऑडिट समितिः सेबी
नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड का संचालन करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, ऑडिट प्रक्रिया और नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑडिट समितियां बनाने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में एएमसी के लिए ऑडिट समितियां गठित करने का निर्देश दिया। यह परिपत्र एक अगस्त, 2022 से प्रभावी हो जाएगा। फिलहाल म्यूचुअल फंड कंपनियों के न्यासियों के स्तर पर ही ऑडिट समिति कार्य करती हैं।
सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति के सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड उद्योग से मिले सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है। म्यूचुअल फंड का संचालन करने वाली एएमसी के तहत गठित होने वाली ऑडिट समिति वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था और म्यूचुअल फंड परिचालन की ऑडिट प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी। इसके अलावा आंतरिक एवं बाहरी ऑडिटरों की तरफ से सुझाए गए बदलावों का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी। सेबी ने अपने परिपत्र में कहा, ‘‘एएमसी की ऑडिट समिति वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया एवं ऑडिट प्रक्रिया के साथ म्यूचुअल फंड कारोबार के परिचालन से जुड़े तमाम बिंदुओं की भी निगरानी करेगी।
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