भारत, ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू
नयी दिल्ली. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता सोमवार से लागू हो गया है। गोयल ने कहा कि भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) वस्त्र, चमड़ा, प्लास्टिक, समुद्री उत्पाद, वाहन, खेल सामग्री और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों के घरेलू निर्यातकों को लाभ पहुंचाएगा। इसका कारण उन्हें प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में ओमान के बाजार में तरजीही पहुंच प्राप्त होगी। मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज (सोमवार) से प्रभावी हो रहा है।'' मुक्त व्यापार समझौते पर 18 दिसंबर, 2025 को मस्कट में हस्ताक्षर किए गए थे।
दोनों पक्षों द्वारा आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, समझौता एक जून, 2026 से प्रभावी हो गया।
समझौते के लागू होने के उपलक्ष्य में, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कृषि और रत्न एवं आभूषण उत्पादों की लगभग 10 खेप तरजीही दरों के तहत खाड़ी देश को भेजी गईं। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अपने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बंदरगाह बुनियादी ढांचे के माध्यम से व्यापक जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) बाजार के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 11.18 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 10.61 अरब डॉलर था।









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