जनगणना कार्य के दौरान नियोजित अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
बालोद. कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर जनगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में बताया गया है कि जनगणना 2027 के कार्य को सुचारू एवं समयबद्ध रूप से संपन्न कराने हेतु जिले में जनगणना कार्य के लिए नियोजित सभी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रथम चरण मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक समय-सीमा निर्धारित है।
जिले में जनगणना कार्य में लगे किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को कलेक्टर के पूर्वानुमोदन के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। विशेष परिस्थतियों में जिला जनगणना शाखा के माध्यम से अवकाश आवेदन प्रस्तुति उपरांत अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। पूर्व में कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत अवकाश के प्रकरणों में जिला जनगणना शाखा के माध्यम से अवकाश हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी से अनुमोदन लिया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अवकाश स्वीकृति मान्य नहीं होगी। समस्त कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी कि वे आदेश का पालन करें। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।









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