इमरान खान को गोपनीय सूचना के उल्लंघन के मामले में विशेष अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई
नई दिल्ली। पाकिस्तान में गोपनीय सूचना के उल्लंघन के मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई। इस मामले में पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी को भी 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
यह मामला एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज़ से संबंधित है। स्थानीय मीडिया के अनुसार यह सज़ा उस समय सुनाई गई है जब पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव नजदीक आ रहे हैं।
अक्टूबर में गोपनीय सूचना को उजागर करने के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद श्री खान और श्री कुरैशी ने खुद को निर्दोष बताया था। इमरान खान को इस मामले में दिसंबर में जमानत दे दी गई थी। लेकिन कई अन्य कानूनी मामलों के कारण वह सलाखों के पीछे रहे। इमरान खान की यह दूसरी सजा है, उन्हें पिछले साल अगस्त में तोशाखाना मामले में भी दोषी ठहराया गया था और तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी।
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