केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तम्बाकू रोधी चेतावनी देने के लिए नए नियम किए अधिसूचित
नई दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तम्बाकू रोधी चेतावनी देने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। अधिसूचना में प्रावधान है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तम्बाकू रोधी चेतावनी के संदेश दिए जा सकेंगे। तम्बाकू उत्पाद या इनके उपयोग को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन सामग्री के प्रत्येक प्रकाशक तम्बाकू रोधी न्यूनतम तीस सेकंड की अवधि के स्वास्थ स्पॉट कार्यक्रम की शुरूआत और मध्य में प्रसारित करेंगे। ऑनलाइन सामग्री का प्रकाशक नए नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके विरूद्ध कडी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों की अंतर-मंत्रालय समिति शिकायत मिलने पर स्वत: या शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेगी।
विश्व तम्बाकू निषेध दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अधिसूचना जारी की गई है। इस वर्ष का विषय है- हमें भोजन की आवश्यकता है, न कि तम्बाकू की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2023 के वैश्विक अभियान का उद्देश्य, वैकल्पिक फसल उत्पादन के बारे में जागरूकता और तम्बाकू किसानों के लिए विपणन के अवसर बढाना तथा किसानों को सतत पोषक फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।


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