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डिवाइडर से टकराकर कर दुर्घटनाग्रस्त, छह लोगों की मौत

जमशेदपुर (झारखंड),  झारखंड के जमशेदपुर शहर में सोमवार को सुबह एक कार के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण छह लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब पांच बजे बिस्टुपुर पुलिस थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस चौराहे के पास हुई। जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने  बताया, ‘‘कार में पांच लोगों के बैठने की क्षमता थी लेकिन इसमें आठ लोग यात्रा कर रहे थे। कार पहले डिवाइडर और फिर सड़क किनारे लगे खंभे से टकराई।'' उन्होंने कहा कि हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि बाकी दो घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि वाहन के चालक की पहचान 25 वर्षीय सूरत कुमार साओ के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, साओ के अलावा अन्य मृतकों की पहचान हेमंत कुमार (18), अनिकेत कुमार उर्फ मोनू महतो (20), शुभम कुमार (19), पियूष कुमार (18) और अनिरुद्ध कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि हादसे में हर्षवर्द्धन झा (19) और रविशंकर झा (23) गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन बाद में हर्षवर्धन को स्टील सिटी नर्सिंग होम और रविशंकर को टाटा मेन हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी।
 कौशल किशोर ने कहा, ‘‘टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी आठ लोग कार के अंदर फंस गए और गैस कटर की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया।'' उन्होंने बताया कि ये सभी सरायकेला-खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित बाबा आश्रम के रहने वाले थे। अधिकारी ने बताया कि जानकारी के मुताबिक रविवार को देर रात तक उन्होंने ‘लिट्टी (बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन) पार्टी' की। अधिकारी ने कहा, ‘‘फिर, वे सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे जमशेदपुर के लिए रवाना हुए। उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें यात्रा से बचने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने परिवार की बात नहीं मानी।'' मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है।
 सोरेन ने ‘एक्स' पर कहा, जमशेदपुर में एक सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत की खबर सुनकर दुखी हूं। भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को दुख की इस कठिन घड़ी को सहन करने की शक्ति दे।'' सोरेन ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
 पुलिस ने बताया कि उसने रविशंकर के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाने), 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना), 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 427 (उत्पात मचाने) के तहत मामला दर्ज किया है।

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