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संसद में बोले गृहमंत्री शाह-आवेदक के पास दस्तावेज हों या नहीं, दी जाएगी नागरिका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) बिल 2019 पेश किया। विपक्षी दलों ने इसे बुनियादी तौर पर असंवैधानिक बताया। लोकसभा में इसके पक्ष में 293, जबकि विपक्ष में कुल 82 मत पड़े। बिल के बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं के आरोपों को खारिज कर दिया। शाह ने कहा कि यह बिल अधिकारों को छीनने वाला नहीं, बल्कि अधिकार देने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले के पास दस्तावेज हों या नहीं, उसे नागरिकता दी जाएगी। इधर, संसद परिसर और देश के अलग-अलग हिस्सों में बिल के विरोध में प्रदर्शन भी हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए सोमवार को कहा कि यह भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा रहा है तथा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 130 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर इसकी मंजूरी दी है। शाह ने लोकसभा में विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए कहा कि हम पूर्वोत्तर की स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज का संरक्षण करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हम पूर्वेात्तर के लोगों का आह्वान करते हैं कि वे किसी उकसावे में नहीं आएं।
उन्होंने कहा कि यह विषय हमारे घोषणापत्र में शामिल रहा है जो जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। शाह ने कहा, क्या केवल नेता के चेहरे, परिवार के नाम पर चुनाव लड़ने चाहिए। शाह ने कहा कि यह विधेयक ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को ‘नरक की यातना' से निकालेगा जो पड़ोसी देशों से भारत आने पर मजबूर हुए और यहां उन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी के साथ अन्याय करने वाला नहीं, केवल न्याय करने वाला है। लोग 70 साल से इस न्याय का इंतजार कर रहे थे। गृह मंत्री ने विपक्ष के सदस्यों के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि बार-बार अल्पसंख्यकों की बात हो रही है तो क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थी अल्पसंख्यक नहीं हैं जो धार्मिक आधार पर यातनाएं सहने के कारण वहां से भारत आए। उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने पंथ निरपेक्षता की बात कही थी, हम उसका सम्मान करते हैं और उसे आगे ले जाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि किसी के भी साथ धार्मिक आधार पर दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। शाह ने कहा कि घुसपैठियों और शरणार्थियों की अलग पहचान करना भी जरूरी है। गृह मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड या किसी दस्तावेज के बिना भी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस के सदस्य साबित कर दें कि विधेयक भेदभाव करता है तो मैं विधेयक वापस ले लूंगा।

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