डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा
नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को 2002 के डेरा सिरसा के प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चार अन्य अभियुक्त कृष्ण लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल हैं। इस मामले के छठे अभियुक्त की एक वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। हरियाणा के पंचकुला में सी बी आई न्यायालय के जज सुशील कुमार गर्ग ने गुरमीत राम रहीम सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत तीस लाख रूपए और धारा 506 के अंतर्गत एक लाख रूपए का जुर्माना लगाए जाने के भी आदेश दिए। चार अन्य सह अपराधियों पर भी आजीवन कारावास के अलावा न्यायालय ने जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि रंजीत सिंह के परिवार को मिलेगी।
इससे पहले, इस महीने हरियाणा के पंचकुला की विशेष सी बी आई अदालत ने पांचों को दोषी करार दिया था। गुरमीत सिंह को अपने दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के लिए 2017 में अपराधी पाए जाने के बाद से रोहतक जिले की सुनारिया जेल में रखा गया। गुरमीत सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए जबकि चार अन्य अपराधी न्यायालय में मौजूद थे। सिरसा डेरा के प्रबंधक रंजीत सिंह इस पंथ के अनुयायी भी थे। उनकी 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2017 में दुष्कर्म के लिए बीस वर्ष की सजा के अलावा गुरमीत सिंह को पत्रकार राम चन्द्र छत्रपति की हत्या के लिए एक और आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
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