सुप्रीम कोर्ट ने मप्र विधानसभा में शुक्रवार शाम पांच बजे तक शक्ति परीक्षण का आदेश दिया
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को निर्देश दिया है कि मध्यप्रदेश विधानसभा में शक्ति परीक्षण शुक्रवार की शाम पांच बजे तक पूरा कर लिया जाए और इसमें मतदान हाथ उठाकर किया जाए।
भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने मध्यप्रदेश और कर्नाटक के पुलिस प्रमुखों को कांग्रेस के बागी विधायकों को सुरक्षा देने को भी कहा, यदि वे विश्वास मत के लिए विधानसभा में मौजूद होना चाहें।
शीर्ष न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग कराने का निर्देश देते हुए कहा कि शुक्रवार को विधानसभा में केवल शक्ति परीक्षण की कार्यवाही होगी जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाएगी।
मध्यप्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार उस समय संकट में आ गई जब उसके 22 विधायक पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आ गये। इससे पहले, राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से 17 मार्च को शक्ति परीक्षण कराने को कहा था।
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