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 कलेक्टर ने किया राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन

- शशांक पांडेय य बनाये गए एडीएम एवं-योगेन्द्र श्रीवास को दी गई उप जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी
बालोद । कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नया कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के तहत जिले में नव पदस्थ संयुक्त कलेक्टर श्री शशांक पांडेय य को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं श्री योगेन्द्र श्रीवास को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई है। श्री पांडेय य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण उपरांत अंतिम आदेश हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा श्री पांडेय य को राजस्व अनुविभाग बालोद, गुरूर, गुंडरदेही एवं डौंडीलोहारा राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रकरण है। जारी कार्य विभाजन आदेश के तहत श्री शशांक पांडेय संयुक्त कलेक्टर को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, राजस्य अनुविभाग बालोद गुरूर गुडरदेही एवं डौंडीलोहारा राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रकरण। तहसील बालोद, गुरूर, गुडरदेही, डौण्डीलोहारा, डौण्डी, अर्जुन्दा, एवं मार्री बंगला (देवरी) के अंतर्गत उद्भूत अपील एवं पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के प्रकरण। पंचायत राज अधिनियम से संबंधित मामले। नजूल पट्टोें का नवीनीकरण व नजूल शाखा के प्रकरण। कृषि खातों की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के प्रकरण। कतिपय वृक्ष कटाई से संबंधित अपील प्रकरण की जिम्मेदारी दी गई है।
     इसी तरह श्री पांडेय को प्रथम अपीलीय अधिकार सूचना का अधिकार विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जिला विवाह अधिकारी, रोस्टर के अनुसार सभी जिला कार्यालय की शाखाओं, सभी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, जनपद पंचायत कार्यालय जिला पंजीयक/ उप पंजीयक कार्यालय एवं जिला कोषालय, उपकोषालय का निरीक्षण, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु जल क्षेत्र लीज पर प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन प्रकरणों के निराकरण, बंदोबस्त लेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, भू-अभिलेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना (रूपये 25 लाख से उपर 50 लाख तक) कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे, ऋण मुक्ति अधिनियम 1976 पट्टाधृति अधिनियम 1984 व 1998 के अंतर्गत अपील एवं पुनरीक्षण के प्रकरणों का निराकरण, भू-अर्जन प्रकरणों में कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना, सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा बालोद अधिनियम समाप्ति उपरान्त शेष अनुसंसर्गिक कार्यवाही हेतु, सुखा राहत एवं पुर्नवास शाखा केवल प्रशासनिक स्वीकृति हेतु नस्तियों कलेक्टर को प्रस्तुत होगी। नगर भूमि सीमा शाखा, भाड़ा नियंत्रण शाखा एवं भाडा नियंत्रण अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान शाखा, सार्वजनिक ट्रस्ट मॉनिटरिंग, वक्फ सम्पत्ति देव स्थल धर्मस्व एवं पुनर्वास, कानून व्यवस्था संबंधी वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तिया जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत होंगे। जिला सत्कार शाखा के कार्य का पर्यवेक्षण, आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों की स्वीकृति एवं सड़क दुर्घटना के सोलेसियम फण्ड प्रकरण कलेक्टर महोदय के प्रस्तुत करना, विधायक जनसंपर्क अनुदान, कोविड-19 एक्सग्रेसिया भुगतान, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वरिष्ठ लिपिक शाखा 01 02 एवं 03, 26 राज्य आपदा मोचन निधि, राहत एवं बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, पुरातत्व एवं संग्रहालय, जिला नाजरात शाखा, मुख्यमंत्री संजीवनी सहायता कोष 32. मुख्यमंत्री सहायता कोष, सांख्यिकी या ज्युडीशियल शाखा, सिविल सूट या व्यवहारवाद या उच्च न्यायालय से संबंधित पिटीशन,  शस्त्र लायसेंस फटाका एवं सिनेमा लायसेंस के नवीनीकरण संबंधित कार्य, जिला जनगणना अधिकारी, चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधडी किये जाने संबंधी मामलो का निराकरण, विभागीय जांच अधिकारी, पासपोर्ट शाखा, वित्त एवं स्थापना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं प्रशासनिक कार्य, भू-अभिलेख शाखा, लोक सेवा गारंटी का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
         इसी तरह श्री पाण्डेय को सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि समूह बीमा योजना की जमा राशि का अतिम भुगतान तथा कर्मचारियों के सामान्य या विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि एवं अवकाश नगदीकरण ग्रेज्युटी की राशि का अंतिम भुगतान स्वीकृति, अधीक्षक या सहायक अधीक्षक एवं भू-अभिलेख विभाग स्तर तक क अधिकारियों/कर्मचारियो के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम या आशिंक अंतिम विकर्षण यात्रा भत्ता चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, जिला कार्यालयों के समस्त शाखाओं के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि, लेखन सामग्री एवं अन्य आकस्मिक निधि एवं अन्य निधियों एवं अन्य निधियों से व्यय संबंधित देयक 20000 रुपये सीमा तक की स्वीकृति का अधिकार, अनुपयोगी डेड स्टाॅक जो रूपये 50 हजार का हो अपलेखन करने का अधिकार प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी सौंपा गया है। 
    इसी तरह श्री पाण्डेय को ग्राम तथा नगर निवेश विभाग, नगरीय निकाय, समाज कल्याण विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग राजीव युवा मितान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही श्री पाण्डेय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। 
     इसी तरह नए कार्य विभाजन आदेश के तहत संयुक्त कलेक्टर श्री योगेन्द्र श्रीवास को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा श्री श्रीवास को खनिज शाखा, जिला विपणन समय विभाग से संबंधित कार्य, जिला विपणन संघ मर्यादित विभाग से संबंधित कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, राजीव युवा मितान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही श्री श्रीवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। 
         डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी डण्डीलोहारा के साथ-साथ चिप्स/च्वाईस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एनआईसी), लोक सेवा केन्द्र,  माननीय मुख्यमंत्री घोषणा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।
      इसी तरह संयुक्त कलेक्टर श्री शशांक पाण्डेय का लिंक आॅफिसर संयुक्त कलेक्टर श्री योगेन्द्र श्रीवास को बनाया गया है और संयुक्त कलेक्टर श्री योगेन्द्र श्रीवास का लिंक आॅफिसर संयुक्त कलेक्टर श्री हेमलाल गायकवाड़ को बनाया गया है।

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