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कृषि मंत्री श्री नेताम की उपस्थिति में रजिस्ट्री में 10 जनोपयोगी क्रांतिकारी पहलों पर कार्यशाला आयोजित

-पंजीयन प्रक्रिया हुई डिजिटल और पारदर्शी
-आधुनिक पंजीयन प्रणाली से फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी रोक
 बलरामपुर। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री के नए नियमों और सपत्तियों के पंजीयन में शुरू किए गए 10 क्रांतिकारी परिवर्तनों के संबंध में सयुंक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम की उपस्थिती में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, गणमान्य नागरिक ओम प्रकाश जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष रामानुजगंज श्री रमन अग्रवाल, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा सहित अधिकारीगण एवं मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे।
इस अवसर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने उपस्थित जनों संबोधित करते हुए कहा कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए नये नियम को समय की जरूरत के हिसाब से आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के नये नियमों से फर्जीवाड़े में रोक लगेगी। कोई भी दूसरा आदमी किसी और की जगह पर खड़े होकर जमीनों की रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा। नए पंजीयन नियम से भूमि पर अधिकार सुनिश्चित होगी संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं वित्त मंत्री के मार्गदर्शन में बेहतर करने का प्रयास किया गया है। अब रजिस्ट्री के क्षेत्र में सुगमता से काम होगा। उन्होंने पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाओं के बारे में बताया। मंत्री श्री रामविचार नेताम ने जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया के माध्यम से बेहतर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने की अपील की जिससे आम जनता को जानकारी हो सके।
कार्यशाला में मास्टर टेनर के द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से पंजीयन विभाग के 10 क्रांतिकारी पहल पर प्रकाश डाला गया। जिसके तहत फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन सुविधा से क्रेता-विक्रेता की पहचान सीधे आधार नंबर और बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड सुविधा से खसरा नंबर दर्ज कर संपत्ति की पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकेगी और रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे विक्रेताओं को विवादित या बंधक जमीन की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र सुविधा से संपत्ति पर ऋण, बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाईन भारमुक्त प्रमाण-पत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कई शासकीय कार्यों एवं बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों को कैशलेस भुगतान से अब स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का एक साथ यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से कैशलेस रूप से भुगतान किया जा सकता है। पहले दोनों का भुगतान अलग-अलग स्थान पर नकदी में किया जाता था। रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुकिंग, दस्तावेज की स्थिति, पंजीयन पूर्ण होने की सूचना एवं रजिस्ट्री की प्रति व्हाट्सअप के माध्यम से स्वतः प्राप्त होगी। इसके साथ ही व्हाट्सअप के माध्यम से रजिस्ट्री से संबंधित शिकायतें एवं फीडबैक भी दिया जा सकेगा। डिजीलॉकर सेवाएं पंजीकृत दस्तावेज अब डिजीलॉकर में डिजिटल रूप में संरक्षित रहेंगे, जिन्हें आवश्यकतानुसार कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा। पक्षकार अपने रजिस्ट्री दस्तावेज अब स्वयं ही बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें डिजी डॉक सेवा पर जानकारी भरना होगा। जानकारी भरने के पश्चात रजिस्ट्री दस्तावेज स्वतः जनरेट होगा एवं उप पंजीयक को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही डिजीडॉक सेवा के माध्यम से किरायानामा, शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज अब घर बैठे डिजिटल स्टाम्प के साथ ऑनलाइन तैयार किये जा सकते हैं। अब पक्षकारों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा भी मिलनी शुरू हो गई है। दस्तावेज निर्माण, स्टाम्प भुगतान और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाईन होकर घर से ही पूर्ण की जा सकती है। अभी यह सेवा 10 प्रकार के दस्तावेजों जैसे रेंट एग्रीमेंट, मॉर्गेज डीड आदि में शुरू की गई है। रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण भी हो जाएगा। रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित क्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अलग से नामांतरण आवेदन, शुल्क या लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नागरिकों के समय, प्रयास और खर्च तीनों की बचत होगी।

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