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 सभी बकायादार अपना बकाया सम्पति कर तत्काल अदा कर कुर्की, सीलबंदी की  कार्रवाई  से बचें

 -बिना अधिभार देय अंतिम नियत तिथि दिनांक 30 अप्रैल तक नगर निगम रायपुर के सभी जोन कार्यालय के राजस्व विभाग सहित मोर रायपुर एप और ऑनलाइन लिंक https://mcraipur.in/ से ऑनलाइन सम्पतिकर भुगतान की सुविधा  की उपलब्धता

 रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार  बिना अधिभार सम्पतिकर की अदायगी दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक करने की छूट सभी सम्पतिकरदाता नागरिकों को प्रदान की गयी है. रायपुर नगर पालिक निगम के राजस्व विभाग द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर के सभी बकायादारों को एक बार पुनः स्पष्ट अवगत करवाया गया है कि सम्पूर्ण बकाया राशि नगर निगम राजस्व विभाग अदा नहीं किये जाने पर सम्बंधित बकायादारों पर कुर्की और सीलबंदी करने की नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई की परेशानी और तनाव से बचने सम्बंधित बकायादार रायपुर नगर पालिक निगम के राजस्व विभाग को अपना देय सम्पूर्ण बकाया तत्काल अदा कर देवें. 
 बिना अधिभार नियत अंतिम देय तिथि दिनांक 30 अप्रैल  2026 तक  बिना अधिभार करों की अदायगी नहीं किये जाने पर नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार सहित बकाया राजस्व की वसूली की नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के तनाव और परेशानी से बचें. 
रायपुर नगर पालिक निगम के समस्त 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और समस्त सदर काउंटरों में दिनांक 30 अप्रैल  2026 तक सम्पतिकरदाता नागरिक जोन कार्यालय जाकर अपनी सुविधा अनुसार अपना देय सम्पूर्ण सम्पतिकर सहज और सरल तरीके से अदा कर सकते हैँ. 
इसके साथ ही रायपुर नगर पालिक निगम  के मोर रायपुर एप को प्ले स्टोर से मोबाइल पर डाउनलोड करके और ऑनलाइन लिंक https://mcraipur.in/ से ऑनलाइन सम्पतिकर भुगतान की सुविधा की उपलब्धता है. जिससे कोई भी सम्पति करदाता नागरिक अपने देय सम्पतिकर सहित सभी निगम करों का भुगतान घर बैठे एक क्लिक पर आसानी से बिना अधिभार देय अंतिम नियत तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक रायपुर नगर पालिक निगम राजस्व विभाग को अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है. 
रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी 10 जोनों के समस्त 70 वार्डों के रहवासी सम्पति करदाता नागरिकों को इस सहज और सरल प्रशासनिक जनसुविधा का पूर्ण वांछित लाभ अधिकाधिक संख्या में अवश्य प्राप्त करना चाहिए.

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