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सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि की

 नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को पासपोर्ट शुल्क के ढांचे में बदलाव किया जिसके तहत 36 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 1,500 रुपये की जगह 2,500 रुपये का भुगतान करना होगा। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई। बीस जून को तैयार अधिसूचना के मुताबिक, पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन कर आवेदन शुल्क के ढांचे में बदलाव किया गया है। नए नियम एक जुलाई 2026 से लागू होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि 36 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट या इतने ही पन्नों के पासपोर्ट को फिर से जारी किए जाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 2,500 रुपये होगा, जबकि तत्काल सेवा के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। मौजूदा समय में 36 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट या इतने ही पन्नों के पासपोर्ट को फिर से जारी किए जाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 1,500 रुपये, जबकि तत्काल शुल्क 3,500 रुपये है। अधिसूचना के अनुसार, 60 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट या इतने ही पन्नों के पासपोर्ट को फिर से जारी किए जाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये, जबकि तत्काल आवेदन शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा-24 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन के लिए उक्त नियम बनाए हैं। इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 कहा जा सकता है। ये नियम एक जुलाई 2026 से लागू होंगे।" अधिसूचना में सरकार ने एक अनुसूची भी जारी की है, जो "पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची चार" की जगह लेगी। संशोधित अनुसूची में दो उप-श्रेणियों का जिक्र है---आवेदकों के लिए (18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग/15 से 18 साल के बीच की उम्र के नाबालिग, अगर उन्होंने इस श्रेणी में आवेदन किया हो); और नाबालिग आवेदक (18 साल से कम उम्र के)।

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