सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद पर रोज़ाना सुनवाई को दी मंजूरी
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोज़ाना सुनवाई करने पर सहमति जताई। हालांकि, न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इस पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों को तय दिनों पर हिंदुओं की पूजा के साथ-साथ शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास ही मुस्लिम पक्ष के लिए शुक्रवार को दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच नमाज़ पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए।
पीठ ने साफ़ किया कि यह व्यवस्था फ़िलहाल के लिए अस्थाई है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि धार ज़िले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज़ पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी।

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