नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के दरों का युक्तियुक्तकरण और सरलीकरण
बालोद. जिला पंजीयक बालोद ने बताया कि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ गाइडलाईन दरों को निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत् उप जिला, जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त, स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइडलाइन दर वर्ष 2025-26 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ.ग. रायपुर द्वारा अनुमोदित कर 20 नवंबर 2025 से संपूर्ण छत्तीसगढ में लागू की गई है। उन्होंने बताया कि विगत 7-8 वर्षों से गाइडलाइन दरों में वृद्धि नहीं किये जाने के कारण, संपत्तियों के वास्तविक मूल्य एवं गाइडलाइन दर असंतुलित हो गया था। जिसे संतुलित करने हेतु वाडों के परिसीमन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित ग्राम, मुख्यमार्ग, अन्यमार्ग आदि को दृष्टि से मुख्य मार्ग, अन्य मार्ग तथा एक समान क्षेत्रों का सामूहीकरण करते हुए करते हुए दरों को रेशनलाईज किया गया है। जिससे की किसानों को उनके भूमि का वास्तविक दर अनुसार मुआवजा मिल सके तथा आम जनता को वास्तविक मूल्य अनुसार हाउसिंग लोन की राशि मिल सके। अतः बालोद जिले में लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में वास्तविक तथ्य स्पष्ट करना आवश्यक है।
उन्होेंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में दरों का युक्तियुक्तरण और सरलीकरण अंतर्गत पूर्व में प्रचलित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में एक ही वार्ड में कई-कई कंडिकाओं में अलग-अलग दरें अंकित थी, जिससे मार्गदर्शिका जटिल एवं आमजन के लिए समझने में कठिन हो गई थी। उदाहरणार्थ पूर्व में नगर पालिका बालोद में एक ही मार्ग दुर्ग-दल्ली रोड में स्थित वार्ड 12 में 11,560 रूपये, वार्ड 14 में 14,280 रूपये, वार्ड 15 में 10,500 रूपये जैसी भिन्न-भिन्न दरें अंकित थी। जबकि उस क्षेत्र की वास्तविक बाजार दरों में इतना अंतर नहीं था। जिसे शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में वार्ड क्रमांक 14 के 14,280 रूपये रेशनालाईज दर को आधार मानते हुए 20 प्रतिशत की वृद्धि कर 17,000 रूपये निर्धारित किया गया है। ऐसे सभी वार्डो को एक समान दर मानते हुए 20 प्रतिशत की वृद्धि किया गया है। नगर पालिका बालोद में पूर्व के 35 कंडिकाओं को घटाकर 24 किया गया है। इसी प्रकार जिले के सभी नगरीय निकायों (बालोद, गुण्डरदेही, गुरूर, डौण्डीलोहारा एवं दल्लीराजहरा) में सभी वार्डो के अंतर्गत पूर्व की 282 कंडिकाओं को सरलीकृत कर 202 कंडिकाएँ रखा गया है। नवीन गाइडलाइन पूर्व की तुलना में अधिक सरल, व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में दरों का युक्तियुक्तकरण और सरलीकरण अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमार्ग तथा अन्य मार्ग में स्थित एक समान प्रकार भूमि के दरों में असमानता होने के कारण मुख्यमार्ग तथा अन्यमार्ग से आमने-सामने के दरों में समानता रखी गई है।
उदाहरणार्थ पूर्व में बालोद के मुख्य मार्ग में स्थित ग्राम देवारभाट में 35,68,800 रूपये एवं पाकुरभाट में 26,13,700 रूपये जैसी भिन्न-भिन्न दरें अंकित थी। जबकि दोनो ग्रामो की परिस्थितियां एक जैसी ही है, जिसे एक ही दर निर्धारित किया गया है। ऐसे सभी ग्रामो को रेशनालाईज कर एक समान दर मानते हुए वृद्धि किया गया है तथा ग्रामों से होकर गुजरने वाली सड़कों के दोनो ओर स्थित ग्रामों के दर में समानता रखी गई है। आस-पास स्थित एवं समान महत्व वाले ग्रामों को वर्गीकृत किया जाकर, प्रत्येक समान वर्ग के ग्रामों के लिए एक समान दर निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12.5 डिसमिल से कम रकबे के लिए पूर्व प्रचलित वर्गमीटर की दर को समाप्त किया गया है। उन्होेंने बताया कि ऑनलाइन प्रणाली एवं पंजीयन कार्य में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। नवीन गाइडलाइन 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हुई है, इस तिथि से बालोद जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में पूर्ववत प्रतिदिन नियमित रूप से पंजीयन कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि गाइडलाइन दरें ऑनलाइन अपडेट न होने के कारण दस्तावेज पंजीयन ठप हो गए है। यह सूचना पूर्णतः असत्य है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन दरों को तैयार किया गया है। आमजन से अनुरोध है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रमों से दूर रहें। किसी भी जानकारी या शंका के समाधान हेतु अपने निकटस्थ पंजीयन कार्यालय से संपर्क कर वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।











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