जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से आम जनता को देश में 01 जुलाई से लागू हो रहे तीन महत्वपूर्ण कानूनों की दी जा रही है जानकारी
-जन प्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं सहित सभी वर्गों के लिए किया जा रहा है कार्यशाला का आयोजन
-26 जुलाई को जिला पंचायत सभाकक्ष में कार्यशाला आयोजित
बालोद । कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार बालोद जिला प्रशासन द्वारा जिले के आम नागरिकों को 01 जुलाई 2024 से देश में लागू हो रहे तीन महत्वपूर्ण कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में विभिन्न माध्यमों से निरंतर जानकारी दी जा रही है। जिससे कि जिले के आम नागरिकों को तीनों नए कानूनों के संबंध में भली-भाँति जानकारी हो सके। इसके अंतर्गत जिला मुख्यालय के अलावा जिले के सभी थाने आदि निर्धारित स्थानों में बैनर पोस्टर, पाम्प्लेट, रैली, जागरूकता अभियान तथा कार्यशाला आयोजित कर इन तीनों नवीन कानूनों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं एवं व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्ग के लोगों को नए कानूनों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु अलग-अलग तिथियों मंे कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत बुधवार 26 जून को जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से 01.30 बजे तक जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधियों, अधिवक्ता एवं व्यापारी संघ के सदस्यों को इस नए कानूनों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में जिले के विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदगण उपस्थित रहेंगे। इस तरह 29 जून को जिले के सभी जनपद पंचायतों के सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से 01.30 बजे तक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में सभी विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों के अलावा जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद सदस्यों सहित सरपंच एवं पंचगण उपस्थित रहेंगे। इसी तरह 01 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 01.30 बजे तक जिले के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के सभाकक्ष, टाउन हाॅल एवं सामुदायिक भवनों में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में संबंधित नगरीय निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के अलावा नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारी एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे।
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