अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रूस को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने को कहा
हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय-आई सी जे ने व्यवस्था दी है कि रूस को यूक्रेन में अपनी सैनिक कार्रवाई तत्काल रोक देनी चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि रूस 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन पर शुरू की गई अपनी सैनिक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोक देगा। आई सी जे ने कहा है कि दोनों पक्षों को किसी ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष विवाद को बढाये या इसके समाधान में अडचनें पैदा करे।
आई सी जे के आदेश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ मामले में यूक्रेन को बडी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि आई सी जे का आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत बाध्य है और रूस को इसका तत्काल पालन करना चाहिए। आदेश का उल्लंघन करने पर रूस और अधिक अलग-थलग पड जाएगा।
इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करेगा और वैश्विक प्रभाव बनाये रखने तथा रूस को अलग करने के पश्चिमी देशों के प्रयासों के सामने नहीं झुकेगा। श्री पुतिन ने कहा कि रूस यू्क्रेन की स्थिति पर विचार विमर्श को तैयार है।
राष्ट्रपति के प्रवक्ता दामित्री प्सेकोव ने कहा है कि यूक्रेन में संघर्ष के समाधान के बारे में दोनों देशों के बीच किसी समझौते का खुलासा करना अभी जल्दबाजी होगी।
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