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सरकार ने मास्क के नियम के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों से टीमें गठित करने को कहा

नयी दिल्ली . दिल्ली सरकार ने मास्क की अनिवार्यता संबंधी नियम को लागू करने के लिए जिलाधिकारियों से टीमें गठित करने के लिए कहा है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर शुक्रवार से मास्क को फिर अनिवार्य किया गया है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि सरकारी कार्यालयों के पूरी क्षमता से संचालित होने और उनके कर्मचारियों के कोविड-19 ड्यूटी से हटने के मद्देनजर मास्क की अनिवार्यता से जुड़े नियम को लागू करवाना एक बड़ी चुनौती साबित होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “इस बार हम कम टीमें बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कार्यबल नहीं है। साथ ही हम लोगों से सहयोग करने और मास्क पहनने की उम्मीद करते हैं, जैसा कि उन्होंने महामारी के चरम पर होने के दौरान किया था।” सरकार ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए जिलों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। महामारी की पिछली लहरों के दौरान हर जिले ने कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को शामिल करते हुए कई टीमों का गठन किया था। दिल्ली सरकार ने मास्क की अनिवार्यता खत्म करने के तीन हफ्ते के भीतर शुक्रवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना तत्काल प्रभाव से जरूरी कर दिया था। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों और संक्रमण दर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में 965 नए संक्रमित सामने आए थे, जबकि संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई थी। इससे एक दिन पहले बुधवार को नए मामलों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई थी।

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