आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 36 लाख रुपये का जुर्माना
मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘बैंक पर यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गयी है...।'' बैंक से मिले जवाब के आधार पर उस पर कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने 18 अप्रैल, 2022 के इस आदेश में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर सेंट्रल बैंक पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।


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