पर्यटन मंत्रालय ने होटल के अनुमोदन व वर्गीकरण की वैधता अवधि 30 जून तक बढ़ायी
नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन और वर्गीकरण की अवधि को 30 जून तक तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के पर्यटकों के लिए अपेक्षित मानकों के अनुरूप स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के तहत होटलों को रेटिंग दी जाती है। यह वर्गीकरण या प्रमाणन पांच साल की अवधि के लिए वैध होता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आतिथ्य (हॉस्पिटेलिटी) उद्योग बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। आतिथ्य क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभवित हुआ है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि होटल या अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणपत्रों की वैधता को 30 जून तक के लिए बढ़ाया जाता है जिनकी अनुमोदन या वर्गीकरण अवधि समाप्त हो गयी है। बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान मार्च 2020 से निरीक्षण कार्य और आवेदन की जांच को स्थगित करना पड़ा है। इसे देखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटरों की सभी श्रेणियों को छह महीने की छूट या विस्तार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
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