केंद्र ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो अध्यादेशों को दी मंजूरी
नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश से ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिसमें किसान और व्यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे।
इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें अतिरिक्त स्पर्धा के कारण लाभदायक मूल्य मिल सके। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद प्रणाली के पूरक के तौर पर काम करेगा, जो किसानों को स्थायी आय उपलब्ध करा रही है। इस अध्यादेश से एक भारत एक कृषि मंडी के लिए रास्ता साफ होगा।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं से कहा कि यह अध्यादेश राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधारहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देगा। श्री तोमर ने कहा कि यह अध्यादेश व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को खोलने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
श्री तोमर ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करेगा, किसानों की विपणन लागत घटायेगा और उन्हें बेहतर मूल्य हासिल करने में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री के लिए कोई उपकर या शुल्क नहीं वसूला जायेगा। किसानों के लिए विवाद समाधान की अलग व्यवस्था भी की जायेगी।
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