डीओपीटी ने सभी सरकारी कर्मचारियों से कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा
नई दिल्ली। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - डीओपीटी ने सभी सरकारी कर्मचारियों से कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों को भी गृह मंत्रालय और डीओपीटी से जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने चार जून को कार्यस्थलों पर एहतियाती उपायों के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। दिशा-निर्देशों के अनुसार लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जहां तक संभव हो कम से कम छह फुट की दूरी बनाए रखनी होगी, मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा, साबुन से बार-बार हाथ धोने होंगे और अलकोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। श्वास संबंधी स्वच्छता नियमों का भी ध्यान रखना होगा। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर इसका उपयोग करना होगा।
कार्यालय परिसर में केवल उन्हीं कर्मचारियों और आगन्तुकों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी या कर्मचारी को इस बारे में सूचित करना होगा और तब तक कार्यालय नहीं आना होगा जब तक कि उनका इलाका संक्रमण मुक्त न हो जाए। ऐसे कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी और यह अवधि अवकाश में नहीं मानी जाएगी। वाहन चालकों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी और सभी एहतियाती उपायों का पालन करना होगा। वाहन को सैनेटाइज करना भी अनिवार्य होगा।
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