जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने पर अब 20 लाख की अनुग्रह राशि मिलेगी
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वालों के परिजन को मिलने वाली वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने विधान परिषद में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में पशुओं के हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि 2019-20 में जंगली जानवरों के हमले में 47, 2020-21 में 80 और 2021-22 में 86 लोगों की मौत हुई। मुनगंटीवार ने कहा, ''(ऐसे मामलों में) वित्तीय सहायता को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।'' मंत्री ने कहा कि बाघ, तेंदुआ, भालू, 'गौर', जंगली सुअर, भेड़िये, लकड़बग्घे, मगरमच्छ, जंगली कुत्ते और हाथी के हमले के कारण मौत के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह के हमलों में मवेशियों की मौत के लिए मुआवजे की राशि 60,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दी गई है।







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