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 कोविड-19: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये

नई दिल्ली।  स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में कार्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये है। 
केवल ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा। कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग होंगे। पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसरों के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। समय-समय पर प्रभावी, स्वच्छता और नियमित साफ-सफाई भी की जानी चाहिए। फेसकवर, मास्क, दस्तानों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में हर समय प्रचार-प्रसार की व्यवस्था होनी चाहिए। 
 
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि धार्मिक स्थलों में जाते समय जूते-चप्पल अपने वाहन के अंदर रखने चाहिए। मूर्तियों, धार्मिक ग्रन्थों या पुस्तकों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समूह में पूजा या भजन अथवा मंत्रोच्चारण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय रिकॉर्ड किये गये भजन और आरती की व्यवस्था होनी चाहिए।
 शॉपिंग मॉल में डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मॉल, दुकानों के बाहर, एलिवेटर, कैफे जैसी जगहों पर सुरक्षित दूरी रखी जानी चाहिए।
 

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