आधार से रिटर्न दाखिल करने वालों मिलेगा 'पैन'
सीबीडीटी का नया नियम
नई दिल्ली। आयकर विभाग आधार नंबर का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को स्वत: स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी कर देगा। यह दोनों डेटाबेस को जोड़ने की नई व्यवस्था का हिस्सा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है। उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है। इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। यह नियम एक सितंबर से प्रभावी हो गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि कर विभाग पैन संख्या आवंटित करने के लिए ‘आधार’ से व्यक्ति की अन्य जनांकिक जानकारी जुटा लेगा।
सीबीडीटी, आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है। सीबीडीटी के चेयरमैन पी. सी. मोदी ने जुलाई में एक साक्षात्कार में कहा था कि विभाग खुद से उस व्यक्ति को एक नई पैन संख्या आवंटित कर देगा, जो रिटर्न दाखिल करते समय आधार का उपयोग करेगा। यह दोनों डेटाबेस को आपस में जोड़ने की नई व्यवस्था का हिस्सा है।
ऐसा मान लिया जाएगा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पैन न होने की स्थिति में आधार के जरिए रिटर्न फाइल कर रहा है तो यह माना जाएगा कि वह पैन जारी करने के लिए भी एप्लीकेशन दे रहा है। ऐसे में उसे दूसरा कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
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