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दोषी पवन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई

निर्भया केस
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के दोषी पवन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई करेगी। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोपन्ना हैं। पवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने घटना के समय उसके नाबालिग होने का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। अब पवन का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी दलीलों और सबूत को अनदेखा कर फैसला दिया है, लिहाजा उसके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में थोड़ी सी भी चूक उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी। ट्रायल कोर्ट पवन सहित चार दोषियों को निर्भया से रेप और निर्मम हत्या करने के जुर्म में फांसी की सजा सुना चुका है। दो बार फांसी की तारीख भी तय की जा चुकी है। उसके साथी मुजरिम मुकेश के पास बचाव के अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रपति से रहम की गुहार का विकल्प भी खत्म हो चुका है।
इनके पास ये विकल्प
दो दोषियों अक्षय और पवन के पास क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का भी विकल्प है। अक्षय, पवन और विनय के पास दया याचिका दाखिल करने का संवैधानिक विकल्प भी बचा है।
 

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