केंद्र सरकार अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी
नई दिल्ली। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इस साल अप्रैल के पहले सप्ताह तक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन कर दिया जाएगा।
यह प्राधिकरण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत गठित किया जाएगा। प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों, अनुचित व्यापार व्यवहारों और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मुद्दों का समाधान करेगा और नकली तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए जुर्माना लगाएगा।
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका और कामकाज पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि प्राधिकरण के अंतर्गत एक अन्वेषण शाखा बनायी जाएगी जो अनुचित व्यापार व्यवहारों और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों की जांच करेगी।
उन्होंने ये भी कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून से जुड़े नियमों को डेढ़ महीने के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान श्री पासवान ने ई-कॉमर्स और सीधे बिक्री को विनियमित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए अभी तक कोई विनियामक निकाय नहीं है।
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