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 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए  विद्यार्थियों को 7 दिन का अवसर

 महासमुन्द।  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) योजना का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 2025-26 तक जिला महासमुंद के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिल्पा साय ने बताया कि 06 जुलाई 2026 की स्थिति में असफल छात्रवृत्ति भुगतान के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। वर्षवार लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 363 प्रकरण वर्ष 2021-22 के है, वही 24 प्रकरण वर्ष 2022-23, 1 प्रकरण वर्ष 2023-24 और 97 प्रकरण वर्ष 2025-26 के हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग का वर्ष 2021-22 में 50 प्रकरण, 2022-23 में 05, 2023-24 में 02 एवं वर्ष 2025-26 में 16 प्रकरण लंबित है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत वर्षवार लंबित छात्रवृत्ति प्रकरण में क्रमशः 234, 41, 16, 14 एवं 27 प्रकरण शामिल हैं।
विभाग द्वारा लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्यार्थियों को अगले 7 दिवस के भीतर छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपनी छात्रवृत्ति आईडी के माध्यम से बैंक खाते से संबंधित आवश्यक जानकारी अपडेट करने का अवसर दिया गया है। विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैंक संबंधी जानकारी में आवश्यक सुधार अवश्य कर लें। निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक सुधार नहीं किए जाने तथा छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं हो पाने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी।

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