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 मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण
-जिला निर्वाचन अधिकारी ने पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित मतगणना हेतु दिए आवश्यक निर्देश
 महासमुंद / लोकसभा आम निर्वाचन-2024 अंतर्गत महासमुंद लोकसभा क्षेत्रांतर्गत द्वितीय चरण में गत 26 अप्रैल को मतदान सम्पन्न हुआ। इसके तहत प्राप्त मतों की गणना आगामी 04 जून को सम्पन्न होगी। मतगणना कार्य के लिए कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्री प्रभात मलिक की उपस्थिति में आज महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी जिले के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं ईव्हीएम के नोडल अधिकारियों सहित डाक मतपत्र/ईटीपीबीएस के नोडल अधिकारी व संबंधित अधिकारियों को  निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर से आए राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण और हेंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया।
 महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लिए आज जिला पंचायत के सभाकक्ष  में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा मतगणना कार्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कलेक्टर  श्री मलिक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि मतगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। मतगणना कार्य के संबंध में कोई परेशानी हो तो उसे मतगणना दिवस के पूर्व ही उसका समाधान कर लें, ताकि मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गणना एजेंटों की नियुक्ति 31 मई तक कर लें। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नियुक्ति के संबंध में आयोग के नियम व निर्देशों की जानकारी दें। उन्होंने मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विधानसभावार अलग-अलग  आईडी जारी करने के निर्देश दिए, जिससे पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतगणना कार्य संपन्न हो सके।  
      प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षकों द्वारा स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर मतगणना के बाद परिणाम घोषित होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी गई। राज्य स्तरीय प्रशिक्षक श्री रूपेश कुमार वर्मा, विनय अग्रवाल और विनय कुमार ने मतगणना की समस्त प्रक्रिया की जानकारी देते हुए पहले मतगणना हेतु वैधानिक प्रावधानों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत निर्वाचन संचालन नियम 1961 की विभिन्न धाराओं व प्रावधानों की जानकारी विस्तारपूर्वक दी। उन्होंने बताया कि मतगणना कक्ष में निर्धारित टेबल की संख्या के आधार पर गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षक ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार तीन श्रेणी में सुरक्षा की व्यवस्था की जानी है। मतगणना के दौरान सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की वीडियोग्राफी की जाएगी। ईव्हीएम से मतों की गणना की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। डाकमत पत्र की गणना के बाद ईव्हीएम में पड़े मतों की गणना की जाएगी।
प्रशिक्षक श्री वर्मा ने बताया कि व्ही.व्ही.पैट के पेपर स्लिप की गणना एवं ईव्हीएम सील करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके पश्चात ईटीपीबीएस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आयोग की वेबसाईट में लॉगिन कर डाक मतपत्र की वैधता की जांच की स्कैनिंग करके जाएगी। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय वर्मा ने  पोस्टल बैलेट के मतों की गणना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना के दिन सुबह 08 बजे तक प्राप्त होने वाले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। तत्पश्चात ई व्ही एम में प्राप्त  मतों की गणना की जाएगी।सभी प्राप्त पोस्टल बैलेट की संख्या को प्रेक्षक को अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों के मतगणना के संबंध में शंकाओं का प्रशिक्षकों द्वारा समाधान किया गया। 
 
मतगणना हॉल के भीतर ये सामग्री ले जा सकेंगे पासधारी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता
 
कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है, प्लास्टिक पेन या पेंसिल
 
ये सामग्री रहेंगी प्रतिबंधित
 
मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटका प्रतिबंधित रहेगा।
 
प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी द्वारा कंट्रोल यूनिट से मतगणना कैसे किया जाएगा तथा वीवीपीएटी की पर्चियों की गणना किस प्रकार की जाएगी इसे डेमो करके दिखाया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कंट्रोल यूनिट का स्वीच आन करने के बाद सबसे पहले टोटल बटन दबाकर कुल मतों की संख्या का मिलान मतपत्र लेखा 17 सी के कालम 6 में दर्शाये गये मतों की संख्या से करना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट बटन दबाकर प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या को मतपत्र लेखा के भाग दो में सावधानी से लिखना होगा ।
 
प्रशिक्षण में  महासमुंद के अपर कलेक्टर रवि साहू, उपजिला निर्वाचन अधिकारी निर्भय साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय सहित गरियाबंद और धमतरी जिले के सहायक रिटर्निंग अधिकारी, नोडल अधिकारी  तथा निर्वाचन से जुड़े समस्त अधिकारी उपस्थित थे।

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