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  शर्तो के साथ कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां और होटल
नई दिल्ली।  राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए चार जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं।
 स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मॉल, रेस्तरां या कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों, कामगारों या मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। इनमें कम से कम छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या मास्क पहनना शामिल है। खांसते या छींकते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। इनमें खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिशू या रूमाल या किसी अन्य तरीके से ढकना और टिशू पेपर का समुचित रूप से निपटान करना शामिल हैं। सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर सम्पर्क करना होगा।
 सभी रेस्तराओं से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाए। रेस्तरां के कर्मचारियों और मालिकों को फेस कवर या मास्क अवश्य इस्तेमाल करना होगा।
 धार्मिक स्थलों संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों, दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओंन को घर में ही रहने की सलाह दी गयी है। धार्मिक स्थलों में भीड़भाड़ की अनुमति नहीं होगी।
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