समय से पहले अधिसूचित किए आईटीआर फॉर्म, एक अप्रैल से दाखिल कर सकेगे रिटर्न : सीबीडीटी
नयी दिल्ली । आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म एक अप्रैल से प्रभावी होंगे और इन्हें आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा को काफी पहले अधिसूचित कर दिया गया है। आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को सुविधा देने और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और सरल करने के लिए आईटीआर फॉर्म में पिछले साल की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। केवल आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधनों के कारण कुछ जरूरी लेकिन कम बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने व्यक्तियों, पेशेवरों और कंपनियों के लिए 2022-23 में हुई आय के लिए 10 फरवरी को आयकर फॉर्म 1-6 अधिसूचित कर दिए थे। साथ ही, आईटीआर फॉर्म-7 को धर्मार्थ ट्रस्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, राजनीतिक दलों और विश्वविद्यालयों के लिए 14 फरवरी को अधिसूचित किया गया था। सीबीडीटी ने बयान में कहा, “ये आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है।'' आईटीआर फॉर्म आमतौर पर किसी वित्त वर्ष के लिए मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित होते हैं।
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