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सार्वजनिक ओवरब्रिज पर अनधिकृत पेंटिंग का कार्य तत्काल बंद, सामग्री जब्त

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक–5 अंतर्गत चंगोराभाठा रिंग रोड क्रमांक–1 स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज की दीवार पर बिना सक्षम अनुमति के प्रचार-प्रसार हेतु पेंटिंग किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर मॉनिटरिंग टीम द्वारा तत्काल स्थल का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति पर बिना सक्षम अनुमति के प्रचार-प्रसार हेतु पेंटिंग का कार्य प्रारंभ किया जा रहा था। इस पर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त कार्य को मौके पर ही बंद करा दिया गया तथा पेंटिंग में प्रयुक्त सामग्री को जब्त कर लिया गया।
संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में बिना सक्षम अनुमति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार-प्रसार अथवा पेंटिंग संबंधी कोई भी कार्य नहीं करने के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं, वर्तमान में संबंधित स्थल पर अनधिकृत पेंटिंग का कार्य पूर्णतः बंद करा दिया गया है। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलन में है तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी गई है।
नगर निगम रायपुर ने नागरिकों एवं संबंधित संस्थाओं से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन, पेंटिंग, पोस्टर अथवा अन्य प्रकार का प्रचार-प्रसार करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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