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 तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती, 285 चालानी कार्रवाई

0- स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में बिक्री करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
बिलासपुर. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री एवं नियमों के उल्लंघन पर लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। जिले के सार्वजनिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध अब तक लगभग 285 चालानी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कार्रवाई में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
          जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। सभी विभागों को अपने यहां सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर नियमित निगरानी एवं उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया।
        जिले के स्कूल एवं महाविद्यालयों में कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत आवश्यक सूचना पटल लगाने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास प्रतिबंधित दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। लगभग 850 शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान निषेध बोर्ड लगाए जा चुके हैं। शेष संस्थानों में भी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करने कहा गया है। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ अभियान चलाकर जिले को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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