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 वित्तीय समावेशन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने 21 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक चलेगा विशेष अभियान

-ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर आयोजित होंगे विशेष शिविर
-प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा एवं अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगे पात्र हितग्राही
-प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में लगेंगे शिविर
-बैंक खातों की केवाईसी, आधार लिंकिंग एवं निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की मिलेगी सुविधा
-वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए भी नागरिकों को किया जाएगा जागरूक
 रायपुर / भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा वित्तीय समावेशन की प्रमुख योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक विशेष संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना तथा पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय समावेशन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
 अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में कम से कम एक शिविर आयोजित किया जाएगा, ताकि कोई भी क्षेत्र अभियान से वंचित न रहे। शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नए बैंक खाते खोलने के साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों का नामांकन किया जाएगा। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को भी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा।
  शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत नए बैंक खाते खोलना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नए बैंक खाते खोलना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों के प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलना, निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन खातों को पुनः सक्रिय करना, वर्तमान जनधन एवं अन्य बचत बैंक खातों की पुनः केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना, जिन बैंक खातों में केंद्रीय केवाईसी पहचान संख्या लंबित है, उनमें इसे तैयार करना, बचत बैंक खातों एवं लॉकर जैसी अन्य बैंकिंग सुविधाओं में लंबित नामांकन (नॉमिनी) संबंधी जानकारी अपडेट करने के कार्य किए जायेंगे। इससे नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का सुचारू लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।
 अभियान के दौरान नागरिकों को वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन एवं साइबर धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूक किया जाएगा। शिविरों में विभिन्न वित्तीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र नागरिकों को योजनाओं से जुड़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन तथा बैंक खाते से बीमा प्रीमियम की राशि कटौती के लिए लाभार्थियों की स्पष्ट सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 अभियान का संचालन जिला कलेक्टर के समग्र मार्गदर्शन में किया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा विभिन्न बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति द्वारा शिविरों की तिथियां एवं स्थान निर्धारित किए जाएंगे। अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, स्व-सहायता समूहों, बैंक मित्रों, ग्राहक सेवा केंद्रों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। इस विशेष अभियान से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पात्र नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर एवं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

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