जीएसटी पर आईटीसी का दावा कर सकेंगे नियोक्ता
नयी दिल्ली. नियोक्ता अपने कर्मचारियों को बीमा आवरण देने के लिए जो प्रीमियम चुकाते हैं, जल्द ही वे उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकते हैं। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद सात अक्टूबर को होने वाली अपनी बैठक में इससे संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। जीएसटी कानून के तहत व्यक्तियों द्वारा अपने या अपने परिवार के लिए जीवन या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर जीएसटी से छूट प्राप्त है। हालांकि, जब कोई कारोबारी संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए जीवन या स्वास्थ्य बीमा खरीदता है, तो उस पर कर लगाया जाता है और अब तक कंपनियां इस पर आईटीसी का दावा नहीं कर सकती हैं। इस समय ऐसी सभी समूह बीमा पॉलिसियों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी परिषद अब कारोबारों को कर्मचारियों के लिए बीमा कवर खरीदने पर क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। सूत्रों ने कहा, ''इससे हर नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को बीमा उपलब्ध कराना सस्ता हो जाएगा।'' सूत्रों ने आगे बताया कि लगभग हर संगठित नियोक्ता अपने कर्मचारियों को बीमा कवर देता है, इसलिए यह सुविधा उपलब्ध कराने की लागत कम होगी। इससे बीमा का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी और स्वयं बीमा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।






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