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 भारतीय न्याय संहिता-23 पर मंदिर हसौद तहसीलदार ने जानकारी प्रस्तुत की
-1 जुलाई से लागू होगी नई संहिता
 रायपुर /  कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने निर्देश पर आज मंदिर हसौद में नगर पालिका परिषद स्थित बैठक हॉल में तहसीलदार श्री राजकुमार साहू द्वारा राजस्व, पुलिस, नगर पालिका परिषद एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं निजात कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दिया गया। साथ ही नगर पालिका परिषद मंदिर हसौद का परिसीमन किए जाने के संबंध में जानकारी सहित चर्चा किया गया। उल्लेखनीय है कि देश में 01 जुलाई से लागू हो रहे नए आपराधिक कानून के संबंध में पुलिस व कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तहसील स्तर में तहसीलदार द्वारा महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
         नई भारतीय न्याय संहिता-23 में पूर्व प्रचलित धाराओं व सजा प्रावधानों में कई बदलाव हुए हैं। ऐसे कई धाराओं में परिवर्तन कर न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार कर अपराधों पर सख्त सजा का प्रावधान जमानत प्रक्रियाओं में सुधार, जांच व न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है। गंभीर प्रकरणों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नए कानून में मान्यता मिली है। भगोड़े अपराधियों पर कानून और भी सख्त बनाया गया है। इन न्यायसंगत सुधारों से जहां छोटे अपराधों में लिप्त आरोपियों को सुधरने का अवसर दिया गया है,  वहीं जघन्य अपराधों पर कड़ी सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार कम्युनिटी सर्विस जैसी सजा का प्रावधान कर अपराधियों को सुधरने का अवसर भी दिए जाने का प्रावधान है। न्याय संहिता में ई-एफ.आई.आर. का प्रावधान है, जिसमें तीन दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर प्रार्थी को संबंधित थाने पर पहुंचकर अपनी पहचान, हस्ताक्षर सत्यापित कराना होगा।

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