इंग्लैंड, वेल्स में विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 16 से बढ़ा कर 18 वर्ष की गई
लंदन। इंग्लैंड और वेल्स में विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 16 वर्ष से बढ़ा कर 18 वर्ष कर दी गई है। इस संबंध में ब्रिटिश संसद ने मंगलवार को एक कानून को मंजूरी दी। नये कानून को इस हफ्ते के अंत में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मंजूरी मिलने की संभावना है। बाल विवाह और जबरन विवाह के मामलों को रोकने की कवायद के तहत विवाह और दीवानी साझेदारी अधिनियम पिछले साल जून में संसद में पेश किया गया था। कंजरवेटिव पार्टी की सांसद पालिन लाथम ने कहा, ‘‘काफी खुश हूं कि विवाह अधिनियम को हाउस ऑफ कॉमंस की मंजूरी मिल गई और यह अब कानून बनने जा रहा। '
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