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कोविड-19 से होने वाली मौतों से संबंधित मुआवजे के लिये दावा करने की समयसीमा तय की गई

नयी दिल्ली.  राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने बुधवार को कहा कि 20 मार्च से पहले कोविड-19 के चलते हुई मौतों के लिये मुआवजे का दावा करने की समयसीमा दो महीने होगी, जबकि भविष्य में यह तीन महीने की रहेगी। एनडीएमए ने इस संबंध में 24 मार्च के उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर यह घोषणा की। 20 मार्च 2022 से पहले कोविड-19 से हुई मौतों के मामले में मुआवजे के दावे के लिये छह दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। एनडीएमए ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि भविष्य में कोविड से होने वाली मौतों के संबंध में दावा दाखिल करने के लिये मृत्यु की तिथि से 90 दिन तक का समय दिया जाएगा। वहीं, इस संबंध में पुराना आदेश भी जारी रहेगा, जिसमें दावे की प्रक्रिया को पूरा कर मुआवजे के भुगतान के लिये 30 दिन का समय दिया जाता है। ऐसे मामलों में, जहां दावेदार को अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वह निर्धारित समय के तहत आवेदन नहीं कर सकता तो वह शिकायत निस्तारण समिति का रुख कर उसके जरिये दावा कर सकता है।

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