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मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

 नयी दिल्ली।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस पहल का मकसद क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके जरिये बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि कारोबार में सुगमता और सुधार के लिये संशोधन विधेयक लाया गया है।
विधेयक में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा।
यह संशोधन संचालन व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिये लाया गया है। विधेयक में बहु-राज्य सहकारी समितियों में धन जुटाने के अलावा, निदेशक मंडल की संरचना में सुधार और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक में बहु-राज्य सहकारी समितियों के कामकाज को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिये सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल की स्थापना का प्रावधान शामिल है।

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