भीड़भाड़ वाली सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए समान चौड़ाई वाला फुटपाथ हो: अदालत
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मथुरा रोड पर एक मंदिर के पास बनी मस्जिद के कारण लोक निर्माण विभाग के रास्ता बनाने में आ रही बाधा को लेकर गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। अदालत ने विशेष रूप से पैदल चलने वालों के लिए भीड़भाड़ वाली सड़कों पर समान चौड़ाई वाले फुटपाथ की जरूरत पर जोर दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने मंदिर की देखरेख करने वाले की ओर से दायर याचिका पर वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि फुटपाथ के लिए छह मीटर की लंबाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि फिलहाल फुटपाथ छह मीटर की जगह महज 2.5 मीटर रह गया है। अदालत ने कहा, ‘‘वक्फ बोर्ड के वकील को बुलाएं। हम इसका समाधान करेंगे। सड़क पर चलना संभव नहीं है। यातायात बहुत ज्यादा है। फुटपाथ आवश्यक है।'' मामले में अगली सुनवाई अब जनवरी, 2023 में होगी।
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