द्रमुक सांसद ए. राजा की 55 करोड़ रुपये की 'बेनामी' भूमि की कुर्क
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद ए. राजा की 55 करोड़ रुपये मूल्य की ‘बेनामी' संपत्ति (तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में 45 एकड़ जमीन) धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि नेता द्वारा 2004-07 के बीच केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण मंजूरी देने की एवज में कथित तौर पर राजा से जुड़ी एक कंपनी द्वारा जमीन खरीदी गई थी। ईडी ने कहा कि भूमि राजा की एक ‘‘बेनामी'' कंपनी के नाम पर है। बेनामी का अर्थ है ‘बिना नाम' या ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें वास्तविक लाभार्थी वह नहीं है जिसके पैसे से संपत्ति खरीदी गई है। ईडी के अनुसार उक्त कंपनी, स्थापना के बाद से कभी भी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं थी और कंपनी को प्राप्त पूरा पैसा रियल एस्टेट सौदे से मिला था और इसका इस्तेमाल कोयम्बटूर में भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया था। उसने कहा, ‘‘इस प्रकार, कोयंबटूर में 55 करोड़ रुपये मूल्य की 45 एकड़ भूमि सीधे अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई है (पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए अवैध भुगतान से) और इस मामले को (धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत) अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है।'' धनशोधन का मामला राजा के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की पूर्व की एक शिकायत से सामने आया है। एजेंसी ने अगस्त में चेन्नई की एक विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया था। सीबीआई ने राजा पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 5.53 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। राजा (59) वर्तमान में नीलगिरि लोकसभा सीट से द्रमुक सांसद हैं।
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