खेल विभाग ने वित्त मंत्रालय से खेल उत्पादों पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत निर्धारित करने का अनुरोध किया
नयी दिल्ली. खेल विभाग ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि भारत में खेल उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की एक समान पांच प्रतिशत दर लगाई जाए। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर जीएसटी की दर तय की जाती हैं और अधिकतर खेल उपकरणों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ ही उपकरण हैं जिन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाती है।
प्रमाणिक ने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘इस मंत्रालय को खेलों के सामान के निर्माताओं से भी खेल सामग्री के लिए जीएसटी के तहत कर की दर में छूट के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। खेल विभाग ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि भारत में खेल सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एकसमान जीएसटी दर 5 प्रतिशत लगाई जाए।'' प्रमाणिक इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि क्या खेल उपकरणों पर जीएसटी बहुत अधिक है और यदि ऐसा है तो फिट इंडिया अभियान के तहत इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।
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