प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: दुर्घटना बीमा योजना के तहत मत्स्य पालक के आश्रित परिवार को मिला 5 लाख रुपए का भुगतान
बालोद. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा के अंतर्गत जिले के मृतक श्री शंकरलाल के नामिनी श्रीमती सुरेखा बाई (पत्नी) को 05 लाख रूपए का बीमा भुगतान किया गया है। मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम कोरगुड़ा निवासी स्व. श्री शंकरलाल का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बीमा किया गया था।
विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नॉमिनी श्रीमती सुरेखा बाई (पत्नी स्व. श्री शंकरलाल) के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से गो-डिजिट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 05 लाख रूपए का भुगतान किया गया, जिससे संकट की घड़ी में पीड़ित परिवार को बड़ा आर्थिक संबल मिला है। ज्ञातव्य हो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा किया जाता है। इस योजना का लाभ हितग्राहियों को एन.एफ.डी.बी. हैदराबाद से गो-डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। बीमा के तहत मृत्यु होने पर 05 लाख रूपए, स्थायी, अस्थायी अपंगता पर 2.50 लाख एवं अस्पताल भर्ती में 25 हजार रूपये तक की सहायता बीमित व्यक्ति या नॉमिनी को भुगतान की जाती है। मत्स्य पालन विभाग की इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े परिवारों को संकट की स्थिति में सुरक्षा एवं सहायता उपलब्ध कराना है।



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