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 तालाब किनारे बिल्डिंग मटेरियल डम्प करने पर 1000 रुपये का जुर्माना

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री डम्प कर आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम के जोन क्रमांक-2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक-26 रामनगर मुक्तिधाम तालाब पार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर बिल्डिंग मटेरियल डम्प किए जाने पर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।  प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर मुक्तिधाम तालाब पार क्षेत्र में गिट्टी एवं रेत को सार्वजनिक स्थान पर डम्प कर दिया गया था। निर्माण सामग्री के इस प्रकार रखे जाने से आसपास के क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हो रहा था तथा नागरिकों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा सड़क किनारे गिट्टी एवं रेत रखे जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम की टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थान पर गिट्टी एवं रेत डम्प किया हुआ पाया गया। निगम की टीम ने संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बाधा शुल्क के रूप में 1000 रुपये का अर्थदण्ड वसूल किया। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार निर्माण सामग्री नहीं रखने की समझाइश भी दी गई।

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